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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख को बॉम्बे HC ने दी जमानत, लेकिन 10 दिन बाद ही जेल से आ सकेंगे बाहर

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बाम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 100 करोड़ रुपये वसूली मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 13 महीने बाद एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

कोर्ट ने अपने संक्षिप्त फैसले में माना है कि देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत पर सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को जज मकरंद कर्णिक ने इस मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने संक्षिप्त फैसले में माना है कि देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

अनिल देशमुख की ओर से वकील अनिकेत निकम ने बताया कि यह मामला अप्रैल, 2021 में दर्ज किया गया था और गलत तरीके से देशमुख को गिरफ्तार किया गया। मामले में सरकारी गवाह ने अपनी गवाही में कहा था कि वे होटलों से वसूली करते थे, लेकिन वसूली के कोई सबूत नहीं मिले। साथ ही मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भी कहा था कि उन्होंने सुनी सनाई बात के आधार पर आरोप लगाया था, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं हैं। इस मामले में ईडी के पास भी सबूत नहीं थे, इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में देशमुख को जमानत मिली है।

दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूलने का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इसी पत्र के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और मामले की मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच करने के लिए ईडी को निर्देश दिया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अनिल देशमुख को 13 महीने बाद जमानत मिली है। हालांकि इस समय अनिल देशमुख का इलाज मुंबई के अस्पताल में कोर्ट की अनुमति से हो रहा है।