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क्या आप जानते हैं, ट्रैफिक कांस्टेबलों को गाड़ी की चाबी छिनने गाड़ी निकालने का अधिकार नहीं है? नियम देखें…

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क्यों आजकल हम गाड़ी चलाते समय गलतियाँ करते हैं। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधना भूल गए। बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना भूल जाना, वाहन की लाइट या हॉर्न ठीक से न बजना भी ड्राइविंग फॉल्ट माना जाता है।

इसी बीच अगर ट्रैफिक कांस्टेबल आपकी कार की चाबियां ले रहे हैं तो वह भी नियमों के खिलाफ है। कांस्टेबलों के पास आपको गिरफ्तार करने या आपके वाहन को ज़ब्त करने की शक्ति भी नहीं है। हालांकि, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ड्राइवर अक्सर गलती करने पर ट्रैफिक पुलिस को देखकर डरते हैं। ऐसे में आपको अपने अधिकारों को जानने की भी जरूरत है।

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, केवल ASI स्तर के अधिकारी ही आपसे यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना वसूल सकते हैं। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को जुर्माना लगाने का अधिकार है। उनकी मदद के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल हैं। उन्हें किसी से कार की चाबी लेने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं ये आपकी कार, बाइक के टायरों की हवा भी नहीं निकाल सकते। वे आपसे गलत तरीके से बात नहीं कर सकते या आपके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको बेवजह परेशान कर रही है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

बातों का ध्यान रखें

आपसे जुर्माना वसूलने से पहले ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी चाहिए। यदि उनके पास इनमें से कोई भी नहीं है, तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।

ट्रैफिक पुलिस भी वर्दी में हो। वर्दी पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए। वर्दी में नहीं होने पर पुलिसकर्मी अपना पहचान पत्र मांग सकता है।

ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल आपसे सिर्फ 100 रुपए जुर्माना वसूल सकता है। इससे ज्यादा का जुर्माना ट्रैफिक अधिकारी यानी एएसआई या एसआई ही लगा सकते हैं। यानी आपसे 100 रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूल सकते हैं।

अगर ट्रैफिक कांस्टेबल आपकी कार से चाबी ले लेता है, तो घटना का वीडियो बनाएं। आप उस क्षेत्र के थाने में जाकर वरिष्ठ अधिकारी को यह वीडियो दिखाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने साथ अवश्य रखें। वहीं, वाहन के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का जेरॉक्स भी कराया जा सकता है।

यदि आपके पास उस समय पैसा नहीं है, तो आप उस स्थिति में बाद में भुगतान कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट चालान जारी करती है, जिसका भुगतान कोर्ट को करना होता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपका लाइसेंस अपने पास रख सकते हैं।