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अवधेश राय हत्‍याकांड में मुख्‍तार अंसारी दोषी करार, 2 बजे सजा का ऐलान, 1991 में अजय राय के भाई का मर्डर हुआ था

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Mukhtar Ansari Convicted : 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। दोपहर दो बजे मुख्तार को सजा सुनाई जाएगी। 32 साल पहले 3 अगस्त 1991 को मारुति वैन से आए बदमाशों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या कर दी थी।

यह वारदात शहर के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में हुई थी। अवधेश राय की हत्या के समय उनके छोटे भाई अजय राय भी वहां मौजूद थे।

कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, राकेश और भीम सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में दो आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि दो अन्य का फैसला प्रयागराज जिला न्यायालय से आना है। पिछले 31 साल से इस मामले में कानूनी लड़ाई चल रही है। इसी मुकदमे के चलते मुख्तार अंसारी, उसके सहयोगी भीम सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ गाजीपुर सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

विधि विशेषज्ञोें का कहना है कि अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है। बता दें कि मुख्तार पर किसी समय में 51 से अधिक मुकदमे दर्ज थे लेकिन उसे किसी मामले में सजा नहीं हुई थी। पिछले एक साल में उसे चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

राय परिवार चाहता है फांसी

कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मुख्तार अंंसारी के खिलाफ अजय राय और उनका परिवार फांसी की सजा चाहता है। परिवार ने 31 साल के संघर्ष के बाद मामले को इंसाफ के मुकाम तक पहुंचाया है। अपनी आंखों के सामने मुख्तार अंसारी गैंग की गोलियों के शिकार हुए बड़े भाई अवधेश राय के मारे जाने के बाद अजय राय ने तीन दशक तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मुख्तार को दोषी ठहराए जाने के बाद अजय राय ने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि उसे (माफिया मुख्तार अंसारी) ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी। माफिया मुख्तार अंसारी ने कई बार सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की लेकिन अंतत: हमारे परिवार के संघर्ष, मजबूती से पैरवी करने वाले वकीलों और अडिग रहने वाले गवाहों के बदौलत उसे दोषी ठहराया गया है।

ऑरिजिनल केस डायरी तक हो चुकी थी गायब

मुख्तार अंसारी गैंग ने अवधेश राय मर्डर केस की ऑरिजिनल केस डायरी तक गायब करा दी थी। इसे लेकर मुख्तार के खिलाफ अलग से एक मामला दर्ज किया गया था। यह पहला मामला है कि जब वकीलों की जिरह, 12 गवाहों की गवाही के बूते और सबूतों के बूते बिना ऑरिजनल केस डायरी के अदालत ने सुनवाई पूरी की और मुख्तार को उसके गुनाह के लिए दोषी ठहराया।

फैसला सुनने के लिए अदालत में मौजूद हैं अजय राय

अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में फैसला सुनने के लिए अजय राय सोमवार की सुबह ही अदालत परिसर में पहुंच गए थे।