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पटाखों की बिक्री पर लगाये रोक सख्त करवायी के आदेश…

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प्रदूषण की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है जिस कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता हैं। वायु में प्रदूषण की वजह से कई प्रकार की बीमारियों का डर बढ़ रहा है।

वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पटाखों और उसके उपयोग पर रोक लगा दी गई है प्रशासन ने सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग पर एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ही किया जाएगा और बाकी अन्य पटाखों पर रोक लगा दी जाएगी। इन पटाखों को सिर्फ बाज़ारों में ही नहीं , बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि पर भी रोक लगा दी गई है। इसके चलते प्रदूषण नियंत्रक विभाग को भी हवा की शुद्धता का ध्यान रखने को कहा गया है, और डेटा को डेली बेस पर अपडेट करने को भी बोला गया है।

दिवाली और गुरुपर्व के लिए क्या हैं नियम पटाखों की बिक्री पर लगी रोक लगाने के बाद जिला प्रशासन ने दिवाली त्योहारों के लिए पटाखों का इस्तेमाल और आतशबाज़ी निर्धारित सख्त करवायी के आदेश प्रशासन ने सख्त करवायी करने के आदेश हैं। साथ ही टाइम-टाइम पर छापेमारी करने को भी कहा है। इस बार नियमों को ध्यान में रखते हुए आदेशों की पालना करने को कहा गया हैं। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी कलेक्टरेट कार्यालय में रिपोर्ट सबमिट करने को भी बोला गया है। आपको बता दें की आदेश का अगर शक्ति से पालन नहीं किया गया तो भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों की प्रासंगिक धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।