Home छत्तीसगढ़ अवैध सट्टा के आरोपी को जेल भेजा

अवैध सट्टा के आरोपी को जेल भेजा

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राजनांदगांव। थाना सिटी कोतवाली ने जुआ सट्टा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। अविनाश रामटेके उर्फ गोलू नामक आरोपी को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी के पास से नगदी रकम, सट्टा पट्टी और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं।

दिनांक 03.02.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अविनाश रामटेके उर्फ गोलू शास्त्री चौक तुलसीपुर के पास अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिख रहा है। सूचना पर थाना सिटी कोतवाली की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से 3040 रुपये, सट्टा पट्टी, नोटबुक, मोबाइल, और डाटपेन जब्त किए गए।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर (रा.पु.से.), और नगर पुलिस अधीक्षक श्री अलेक्जेण्डर किरों (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपी को धारा 6 के तहत गिरफ्तार किया और आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध कर दिया। आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध क्र. 91/26 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 लागू की गई है।

आरोपी को 04.02.2026 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया और जल वारंट जारी होने पर उसे जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम और उनकी टीम की इस कार्रवाई को सराहा जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि जुआ सट्टा में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।