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इस दिन रहेगा ईद उल-अज़हा पर्व पर अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी…

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मुस्लिम समाज के प्रमुख त्यौहारों में शामिल ईद उल-अज़हा को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक़ ईद की छुट्टी पहले 27 मई को तय थी जिसमे बदलाव किया गया है। अब 28 मई यानी गुरुवार को यह अवकाश मिल सकेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

क्या लिखा है आदेश में?

जीएडी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1001/86/2025-GAD-5, दिनांक 06 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2026 के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, जिसमें सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की सूची में “ईद-उल-जुहा (बकरीद)” हेतु दिनांक-27 मई, 2026, दिन-बुधवार को अवकाश घोषित है।

राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, “ईद-उल-जुहा (बकरीद)” के पर्व हेतु पूर्व में घोषित अवकाश दिनांक-27 मई, 2026, दिन-बुधवार के स्थान पर दिनांक 28 मई, 2026, दिन-गुरुवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करता है।

छग वक्फ बोर्ड ने जारी किया दिशा-निर्देश

मुस्लिम समुदाय का अहम पर्व ईद उल अजहा (बकरीद) इस साल 28 मई को मनाया जाना है। लिहाजा शांति व्यवस्था को देखते हुए छग राज्य वक़्फ़ बोर्ड ने भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये है। 5 बिन्दुओ वाले एडवाइजरी में निर्देशित किया गया है कि, ईद-उल-अज़हा के मौके पर खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बिल्कुल न करें। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें, कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया में
वायरल न करें।

वक़्फ़ बोर्ड के निर्देश के अनुसार कुर्बानी का खून नालियों में न बहाएं, अपशिष्ट पदार्थ व खून गड्ढा खोदकर दफनाएं। खुले में नमाज़ अदा न करें जिससे यातायात या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो। जमात ज्यादा होने पर शिफ्टों में ईद की नमाज़ की व्यवस्था करें। समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम रख कर सभी समाज की आस्था का आदर करते हुए ईद-उल-अज़हा के त्योहार को मनाएं।