दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में बदलने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये मुमकिन नहीं है और इस तरीके का फैसला कोर्ट नहीं ले सकती है. सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने इस बाबत पहले ही बता चुकी है कि ये मुमकिन नहीं है.
आपको बता दें कि कोविड के दौरान सिलेंडर की किल्लत का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सीएनजी सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर में तब्दील किया जा सकता है. इस बाबत पहले ही हाईकोर्ट में केंद्र सरकार अपना जवाब दायर कर बता चुकी है कि ये मुमकिन नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 से प्रभावित शवों को सही तरीके से संभालने के संबंध में एक ठोस और प्रभावी योजना तैयार करने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया. याचिका में शवों के उचित तरीके से संस्कार किए जाने के लिए 24×7 हेल्पलाइन की भी मांग की गई है. साथ ही याचिका में. COVID-19 शवों को संभालने के लिए समर्पित और प्रशिक्षित टीम को तैनात किए जाने की मांग है.
वैक्सीन को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिका
वहीं दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता में कमी के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है. कोर्ट ने निर्धारित टीकों की कमी के खिलाफ याचिका पर 18 मई को सुनवाई करेगा. उधर अलग-अलग स्थानों के लिए अलग-अलग कोविड वैक्सीन की कीमत वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है और अब 2 जून को अगली सुनवाई होगी. हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि इसी तरह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसके बाद सुनवाई 2 जून के लिए टाल दी गई है.