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Old Coins: क्या आपके पास भी हैं 1 रुपये और 50 पैसे वाले ये सिक्के? जल्दी से जान लें आपके काम की खबर

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Reserve Bank Of India : अगर आपके पास भी 1 रुपये और 50 पैसे के कुछ खास तरह के सिक्के हैं, तो इसे बैंक में जमा करा सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने खास निर्देश दिया है.

Old Coins Collection: अगर आपके पास भी 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्के (Old Coin) हैं, तो इसे बैंक में बिना किसी समस्या के जमा करा सकते हैं. इस तरह के सिक्के चलन से बाहर हो रहे हैं. सिक्के जमा होने के बाद बाजार में वापस जारी नहीं होंगे. इसकी जगह पर नए सिक्के मिलेंगे, क्योंकि नई दिल्ली में ICICI बैंक की एक शाखा द्वारा लगाए गए एक नोटिस के अनुसार, कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है.

RBI के गाइडलाइन के अनुसार, कुछ खास तरह के पुराने सिक्कों के एक बार बैंक में जमा होने के बाद इसे वापस जारी नहीं किया जाएगा. RBI ऐसे सिक्कों को संबंधित बैंकों से वापस ले लेगा और इनकी जगह पर नए सिक्के जारी करेगा. रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने ऐसे सिक्कों को वापस करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किया है.

पूरी तरह से मान्य होंगे ये सिक्के
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के सिक्के मान्य नहीं होंगे, यह पूरी तरह से वैध सिक्के हैं, लेकिन इन सिक्कों को चलन से बाहर किया जा रहा है. इस तरह के सिक्के 1990 और 2000 के समय में सामान्य उपयोग में किए जा रहे थे. हालांकि कुछ अन्य सिक्कों को भी दुकानदार और व्यापारी वापस लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसे आरबीआई ने गलत ठहराया है.

इस तरह के सिक्के हो रहे वापस
आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच के नोटिस के अनुसार, इस तरह के सिक्के फिर से आरबीआई के तहत जारी करने के लिए नहीं है. इन सिक्कों को बैंकों से आरबीआई वापस ले रहा है. आइए जानते हैं कौन कौन से सिक्कों को बैंक दोबारा जारी नहीं करेगा.
– तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बने 1 रुपये के सिक्के.
– तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बने 50 पैसे.
– तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बने 25 पैसे.
– एल्यूमीनियम कांस्य के सिक्के 10 पैसे.
– एल्यूमीनियम के 20, 10 और 5 पैसे के सिक्के.

क्या अभी भी ये सिक्के लीगल टेंडर हैं?
आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच नोटिस से स्पष्ट है कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन के सभी सिक्के वैध मुद्रा बने रहेंगे. वहीं 2004 के सर्कुलर के अनुसार, कप्रो-निकल और एल्युमीनियम से बने एक रुपये तक पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाए और पिघलने के लिए टकसालों को भेज दिया जाए. हालांकि अभी ये लीगल टेंडर हैं और इन्हें बैंक में वापस किया जा सकता है.