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कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत चार लोगों को जारी किया नोटिस, CBI की चार्जशीट का लिया संज्ञान…

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक चार्जशीट का संज्ञान लिया.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडेय, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढाल को समन जारी किया है. कोर्ट ने दो जून के लिए समन जारी किया है.

राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने जेल ऑथरिटी को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है.कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को 2 जून को पेश होने को कहा है. CBI ने चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है.

CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगाए थे ये आरोप

CBI ने 25 अप्रैल को सप्लीमेट्री चार्जशीट राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी.CBI ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसी तैयार करवाई. CBI ने कहा था मनीष सिसोदिया GoM रिपोर्ट तैयार करने के मुख्य आर्किटेक थे. CBI ने कहा था कि सब कुछ मनीष सिसोदिया की जानकारी में हुआ. CBI ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित किया और उसके साथ छेड़छाड़ की. CBI ने कहा था मनीष सिसोदिया के दिमाग में जो चल रहा था उसके लिए ग्राउंड बनाया गया.

सीबीआई ने सीआरपीसी 91 के नोटिस के तहत जब सिसोदिया से पूछताछ की थी तो मनीष सिसोदिया ने माना था कि उन्होंने दो मोबाइल फोन नष्ट किए जो 22/7/2022 तक उन्होंने इस्तेमाल किए थे. ये बात सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेंशन की है.