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छत्तीसगढ़ : राशनकार्डों का नवीनीकरण 29 फरवरी तक पूरा करना है” सामान्य राशनकार्ड का नवीनकरण कराने 10 रुपए शुल्क लिया जाएगा…

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छत्तीसगढ़ : सरकार बदलने के बाद राशनकार्डों का नवीनकरण करने का निर्णय लिया गया है. जिसमें अगले प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, नि:शक्तजन व सामान्य राशन कार्ड शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार राशनकार्डों का नवीनीकरण 29 फरवरी तक पूरा करना है.

राशनकार्डधारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर नवीनीकरण करने खाद्य विभाग के ऐप से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा. हितग्राही अपने मोबाइल या राशन दुकानों के टैबलेट या दुकान संचालक की पंजीकृत एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा. राशनकार्ड नवीनीकरण नि:शुल्क होगा.

सिर्फ सामान्य राशनकार्ड का नवीनकरण कराने 10 रुपए शुल्क लिया जाएगा. मामले में खाद्य संचालक ने कलेक्टर को पत्र भेज दिया है. गौरतलब है कि अविभाजित कोरिया में कुल 1.90 लाख राशनकार्ड हैं. जिसमें कोरिया में 8 और एमसीबी में 1076 राशनकार्ड शामिल हैं.

छूटे हुए हितग्राहियों का ई-केवाईसी जरूरी

जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्यों के नवीनीकरण की कार्रवाई 29 फरवरी तक पूरा करना है. वहीं राशनकार्ड नवीनीकरण के दौरान छूटे सदस्यों का ई-केवाईसी का कार्य भी कराना होगा. ऐप से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हितग्राही को आवेदन क्रमांक दिया जाएगा. जिसे ऐप के जरिये अपने राशनकार्ड के नवीनीकरण की स्थिति में जानकारी ले पाएंगे.

नवीनीकरण अवधि में राशन वितरण नहीं होगा प्रभावित

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण अवधिा में किसी भी हितग्राही को राशन सामग्री वितरण से इंकार नहीं किया जाएगा. इस अवधि में हितग्राही द्वारा पुराने राशनकार्ड लेकर राशन दुकान जाने पर नहीं लौटाया जाना है. पहले की तरह नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण करना है. साथ ही नवीनीकरण को लेकर ऐप से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने निर्देश दिए गए हैं.

इसलिए प्रचार-प्रसार करना जरूरी है. सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों, ग्राम पंचायतों में राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन की समय सीमा, आवेदन की प्रक्रिया सहित अन्य जानकारी बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करनी होगी. साथी गांव-गांव में अनिवार्य रूप से मुनादी कराना जरूरी है.