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”लोकसभा निर्वाचन : छग में दो करोड़ पांच लाख 13 हजार 252 मतदाता पंजीकृत, 24229 मतदान केंद्र”

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”लोकसभा निर्वाचन : छग में दो करोड़ पांच लाख 13 हजार 252 मतदाता पंजीकृत, 24229 मतदान केंद्र”

छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने रविवार को पत्रकारवार्ता में छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।

इसमें पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 20 मार्च को किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 30 मार्च को नाम वापसी होगी। इसके बाद 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान संपन्न कराए जाएंगे।

दूसरे चरण के लिए 28 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। 4 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके बाद 5 अप्रैल को नामांकन की समीक्षा के बाद 8 अप्रैल को नाम वापसी के लिए समय दिया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

तीसरे चरण के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल को किया जाएगा, 19 अप्रैल तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद 22 को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं सात मई को मतदान होंगे।

छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या दो करोड़ पांच लाख 13 हजार 252

उन्होंने बताया कि 08 फरवरी 2024 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या दो करोड़ पांच लाख 13 हजार 252 है, जिनमें से एक करोड़ एक लाख 80 हजार 405 पुरुष मतदाता एवं एक करोड़ तीन लाख 32 हजार 115 महिला मतदाता पंजीकृत हैं।

प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905

प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 905 है। चिन्हांकित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या एक लाख 91 हजार 638 है। प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 732 मतदाता पंजीकृत हैं।

प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं। कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5 लाख 77 हजार 184 है। इसी प्रकार प्रदेश में 20-29 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 47 लाख 11 हजार 890 है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 हजार 476 है। राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,855` है।

कंगाले ने बताया कि राज्य में अंतिम प्रकाशन 8 फ़रवरी के पश्चात भी सतत अद्यतनिकरण में मतदाताओं का नाम जोड़े जाने की कार्रवाई निरंतर प्रक्रियाधीन है। आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को निर्वाचक नामावली फ्रीज कर दी जाएगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 से मतदाताओं की संख्या में एक लाख 20 हजार 92 (0.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। 2019 से मतदाताओं की संख्या में 15 लाख 14 हजार तेरह (7.96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

”छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 24229 मतदान केंद्र”

छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में 24109 मूल मतदान केन्द्र एवं 120 सहायक मतदान केन्द्रों सहित कुल 24229 मतदान केंद्र हैं। कुल 20951 मतदान केन्द्र लोकेशन हैं, जिनमें से 3221 शहरी क्षेत्र में तथा 17730 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।

”मतदान केन्द्रों में होगी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं”

राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे रैंप, पेयजल, विद्युत् प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में “मतदाता सहायता केंद्र” का निर्माण किया जाएगा। राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित होंगे।

”पांच आदर्श मतदान केन्द्र भी बनाये जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग संचालित मतदान केंद्र एवं एक युवा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएंगे। इस प्रकार राज्य भर में इस बार कुल 900 संगवारी मतदान केंद्र, 450 आदर्श मतदान केन्द्र, 90 दिव्यांगजनों द्वारा संचालित केंद्र एवं 90 यूथ के द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाये जाएंगे।”

”बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए “मतदाता मित्र” होंगे तैनात”

केन्द्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु “मतदाता मित्र” आवश्यक सहयोग हेतु होंगे। एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1500 तक रखा गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राज्य के 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों में मतदान दिवस को लाइव वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं कोविड 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे।

ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जाएगा। ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे। मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को भेजा जाएगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे। निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की पात्रता रहेगी, इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।