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द‍िल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने द‍िल्‍ली सरकार उपमुख्‍यमंत्री रहे मनीष स‍िसोद‍िया की दूसरी बार जमानत याच‍िका खारिज…

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द‍िल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने मंगलवार द‍िल्‍ली सरकार में उपमुख्‍यमंत्री रहे मनीष स‍िसोद‍िया की दूसरी बार जमानत याच‍िका खारिज कर दी है. द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में मनीष स‍सोद‍िया की जमानत याचिका सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही मामलों में खार‍िज हुई है.

अब मनीष स‍िसोद‍िया क्‍या करेंगे और उनका अगला कानूनी कदम क्‍या ?

दिल्ली शराब नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में जमानत याच‍िका की सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने कोर्ट में यह तक कहा था क‍ि मनीष सिसोदिया को इस पूरे घोटाले के किंग पिन बताया हैं. आपको बता दें क‍ि मनीष सिसोदिया ने दूसरी जमानत याच‍िका दाखिल की थी इससे पहले भी निचली अदालत ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है.

न‍िचली अदालत से जमानत याचिका खार‍िज होने के बाद मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. बताया जा रहा है क‍ि स‍िसोद‍िया अब द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में जमानत याच‍िका दाख‍िल करेंगे. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.

सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने के लिए यह सही समय नहीं है. अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ-साथ सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.