केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा CBI से जवाब, अब 17 को होगी सुनवाई…
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस दिया है. कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई की गिरफ्त में हैं. सीएम केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. मंगलवार को जस्टिस जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलील दी. वहीं CBI की ओर से वकील डीपी सिंह ने दलील दी.
केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत
अरविंद केजरीवाल ने आबकारी मामले में CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी और 3 दिनों की रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. मंगलवार को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम आज नोटिस जारी करने के पक्ष में हैं. हमारे पास कुछ बिंदु हैं. सबसे पहले गिरफ्तारी या गिरफ्तारी की आवश्यकता है. CBI की FIR अगस्त 2022 की है. अरविंद केजरीवाल को अप्रैल 2023 में बुलाया गया था और उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी. अप्रैल से अब तक कुछ नहीं हुआ है. 2022 की FIR के मुताबिक अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है. जो पूरी तरह गलत है.
कोर्ट ने जमानत की अर्जी के बारे में पूछा
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी के मेमो में कुछ कारण जरूर दर्शाए जाने चाहिए. इसमें क्यों, कैसे, किस तरह से यह दर्शाया गया है कि धारा 41ए CrPC के तहत कैसे संतुष्ट हैं. वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे. कोर्ट ने कहा कि आप गिरफ्तारी को रद्द करने और हिरासत से रिहाई की मांग कर रहे हैं. इस पर सिंघवी ने कहा हां. इस पर कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि क्या आपने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है. इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं, अभी तक अर्जी दाखिल नहीं की है. हमें अर्जी दाखिल करने का हक है. मैं आपको अनौपचारिक रूप से बता सकता हूं कि हम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने वाले हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी दाखिल नहीं किया गया है.
सीबीआई को देना होगा जवाब
केजरीवाल की जमानत अर्जी के बारे में पूछे जाने के बाद जस्टिस कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी किया गया, इसके लिए कोर्ट ने सीबीआई से ये भी पूछा कि आपको कितना समय चाहिए? सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जाए.