आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि सरगुजा जिला में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई, एवं पॉलिटेक्निक आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की पात्रता रखते हैं, उनके लिए शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही
http://postmatricschlarship.cg.nic.in
वेबसाइट पर की जा रही है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन, प्रस्ताव एवं स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु तिथि निर्धारित की गई है। विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन नवीन एवं नवीनीकरण 01 नवम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक है। इसी तरह ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु 01 नवम्बर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक, सैंक्शन आर्डर लॉक करने हेतु 01 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा।
ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक एवं सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे।