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झारखण्ड में शादी समारोह से लौट रही 3 नाबालिग लडकियों से 18 नाबालिग लडको ने किया कथित सामूहिक दुष्कर्म

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पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पीड़ित लड़कियां एक वैवाहिक समारोह से लौट रही थीं, तभी रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई। घटना 21 फरवरी की है, परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 23 फरवरी को मामला दर्ज कर सभी अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक़, इस मामले में 13 से 17 साल की उम्र के 18 नाबालिग़ों के शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

पुलिस ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी अभियुक्तों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। दर्ज शिकायत के आधार पर खूंटी एसपी अमन कुमार ने पूरे घटनाक्रम के बारे में मीडिया से विस्तार से बात करते हुवे बताया कि ‘खूंटी ज़िले के एक गांव में लोटा पानी (सगाई) का कार्यक्रम था। सभी लड़कियां अपने परिजनों के साथ इस समारोह में शामिल होने गई थीं। अभियुक्त लड़के भी इसी समारोह में मौजूद थे।

एसपी ने बताया कि ‘देर रात लगभग 10 बजे, जब पांच लड़कियां एक साथ अपने गांव लौट रही थीं, तब यह घटना हुई। कुछ लड़कों ने उनका पीछा किया। नदी पार करने के दौरान लड़कों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी और पांचों को जबरन पास के जंगल की ओर ले जाने की कोशिश की।’ पांच लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की ने अपनी सहेलियों को बचाने की कोशिश। जब वह असफल रही, तो उसने खुद को छुड़ाने के लिए एक लड़के के हाथ पर दांत से काटा और भागने में सफल रही। इसी दौरान, एक और लड़की भी वहां से निकलने में कामयाब रही।

भागने में सफल रही दोनों लड़कियां समारोह वाली जगह पर पहुंचीं और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक़, हिरासत में लिए गए लड़कों में सबसे कम उम्र का अभियुक्त 13 साल का है, जबकि सबसे अधिक उम्र का अभियुक्त 17 साल का है। वहीं, पीड़ित लड़कियों की उम्र 10, 13, 15 और 16 वर्ष बताई जा रही है। सभी अलग-अलग स्कूलों में पढ़ती हैं। खूंटी एसपी अमन कुमार ने बताया, ‘पीड़िताओं का बयान लेने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। सोमवार 24 फरवरी की देर शाम तक उनका मेडिकल कराया गया।

अभियुक्तों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 115(2), 109, 127(2), 70 (2), 4/8 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में खूंटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) की सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने पीड़िताओं से मुलाकात की है। अपर्णा कुजूर ने मीडिया से बताया कि ‘मैं सोमवार को बच्चियों से मिली। वो बहुत डरी हुई हैं। मंगलवार को कोर्ट में 164 के तहत उनका बयान दर्ज कराया गया है। डीएलएसए की तरफ से सभी पीड़िताओं को तत्काल 10-10 हजार रुपए का चेक दिया गया है।