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कोयला घोटाला…सौम्या, रानू समेत 6 आरोपी जेल से रिहा:छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे, पासपोर्ट जमा करेंगे, हफ्तेभर के अंदर नया पता देना होगा

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छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, वीरेन्द्र जायसवाल और संदीप नायक को आज सुबह जेल से रिहा कर दिया गया है। सौम्या चौरसिया दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुई थी। वहीं रानू साहू की जुलाई 20

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया, आईएएस रानू साहू और समीर बिश्नोई आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। शुक्रवार की रात तक ये बाहर आ जाएंगे। इन तीनों अफसरों सहित 6 लोगों को इन मामलों में जमानत मिल गई है। ये तीनों अफसर भूपेश बघेल की सरकार के समय से ही जेल में थे। तीनों अफसरों के अलावा रजनीकांत तिवारी, संदीप नायक और वीरेंद्र जायसवाल को भी जमानत मिली है।

बता दें कि कोल लेवी घोटाले और डीएमएफ घोटाले में ईडी और ईओडब्ल्यू के केस में सभी को जमानत मिली है। डीएमएफ में दो दिन पहले ही ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।

पहले इन सभी के शुक्रवार रात को जेल से बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से शनिवार सुबह ये लोग जेल से बाहर निकल पाएंगे। हालांकि शुक्रवार रात में ही सभी कार्रवाई पूरी करने की कोशिश में इन सभी की लीगल टीम लगी हुई है।

राज्य से बाहर रहने की शर्त पर जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को प्रदेश से बाहर रहने की शर्त पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने यह आशंका जताई है कि यदि आरोपी प्रदेश में रहते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की है। लेकिन अन्य मामलों में आरोपी होने के चलते इन्हें जेल में रहना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। आरोपियों को अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने के पते को पेश करना होगा। उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी भी अधिकार क्षेत्र के थाने में देना होगा। अपने पासपोर्ट को विशेष अदालतों जमा करना होगा। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे। वे आवश्यकतानुसार जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। आरोपियों को जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा।