छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने 8 मई को आयोजित आम सभा में नए पंजीयन और नवीनीकरण सहित अन्य फीस को बढ़ाने का निर्णय लिया था. इस फैसले को 1 जून से लागू कर दिया था. फीस वृद्धि के बाद राज्य के विभिन्न फार्मासिस्ट संगठन (Farmacist Union) और दवा व्यापारी संगठनों ने फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी युवाओं और व्यापारी वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए फीस वृद्धि को लेकर काउंसिल के सदस्यों को सुझाव दिया था.
बढ़ी हुई फीस पर पुनर्विचार के लिए 2 जुलाई को काउंसिल का विशेष सम्मेलन नवीन विश्राम गृह रायपुर में आयोजित किया गया. इस विशेष बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने बढ़ी हुई फीस पर विभिन्न बिंदुओं पर पुनर्विचार किया और अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी.
बढ़ी फीस भी होगी वापस
यह भी निर्णय लिया गया कि केवल कोविड महामारी काल (Covid Era) में घटाए गए पंजीयन नवीनीकरण शुल्क को 300 रुपये के स्थान पर पुनः 500 रुपये किया जाए. इस तरह पूर्व में लागू फीस ही याथावत रहेगी. इसके साथ ही 1 जून 2025 से जिनसे भी बढ़ी फीस को लिया गया है उन फार्मासिस्टों को अतिरिक्त फीस को वापस किए जाने का निर्णय लिया है.