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बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर हाईकोर्ट की सख्ती, छात्र-छात्राओं के प्रवेश पर लगाई रोक; एक स्कूल पर लगा 50000 का जुर्माना

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों (Unrecognized Schools) में नए सत्र में छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा. कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान बताया गया कि 28 स्कूलों में मान्यता व ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई है. एक स्कूल पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी बताया कि निजी स्कूल महंगी किताबों का दबाव बना रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है. कोर्ट ने यह मुद्दा भी याचिका में शामिल कर अगली सुनवाई 5 अगस्त तय की है.

युक्तियुक्तकरण के विरोध में AAP ने सीएम के लिए सौंपा ज्ञापन
वहीं, छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के द्वारा विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और युक्तियुक्तकरण को लेकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन का नारेबाजी की गई है और युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था बदहाल होगी इसकी बात कही गई है और युक्तियुक्तकरण रद्द करने की मांग आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है।