शराब घोटाला मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। हाई कोर्ट ने मामले में ईडी से 26 अगस्त तक अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है। चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जिससे उनकी हिरासत अवैध है।
चैतन्य बघेल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर ईडी को दिया नोटिस, 25 अगस्त तक मांगा जवाब, जेल अधीक्षक को भी फटकार.
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घाटाला मामले में ईडी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ चैतन्य बघेल ने हाई कोर्ट याचिका दायर की थी साथ ही बेल की भी अपील की थी। इस याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की है। जिसमें कोर्ट ने ईडी से सवाल किया है।
बता दें कि याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह याचिका 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।
चैतन्य बघेल के वकील ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किया कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जिससे उनकी हिरासत अवैध है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि जेल में चैतन्य बघेल को पीने के लिए साफ पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए जेल अधीक्षक को तुरंत साफ पानी उपलब्ध कराने और चिकित्सा जांच कराने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने चैतन्य को पिछले महीने भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि 3200 करोड़ के शराब घोटाले में 1000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डरिंग में चैतन्य बघेल का हाथ है। बता दें कि शराब घोटाला मामलें में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं, होटल कारोबारी अनवर ढेबर और आईएएस अनिल टुटेजा पहले से जेल में बंद हैं।