दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को अतिरिक्त वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष अब बिना किसी प्रक्रियागत देरी के सीधे सभी आईटी-संबंधित वस्तुओं की खरीद, मरम्मत, किराया, रखरखाव और उपकरण खरीद सकेंगे।
उन्होंने बताया कि लगभग छह वर्षों में अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में यह पहला संशोधन है, जिसमें पिछला संशोधन 7 अगस्त, 2019 को किया गया था।
प्रशासनिक सचिवों को विशेष मामलों में पूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें व्यक्तिगत सलाहकारों, परामर्शदाताओं, पेशेवरों, परियोजना प्रबंधन इकाइयों और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति, मानव संसाधनों की भर्ती, उपकरणों की खरीद और नए वाहनों का अधिग्रहण शामिल है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यह सुनिश्चित करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही समय पर, सही जगह और सही उद्देश्य के लिए हो। यह निर्णय न केवल सुशासन को मज़बूत करेगा, बल्कि जनता को सेवाएँ अधिक प्रभावी और समय पर प्रदान करेगा, साथ ही फाइलों के अनावश्यक अंतर-विभागीय आवागमन से होने वाली देरी को भी समाप्त करेगा।”