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कलेक्टर ने शासकीय एवं निजी संस्थाओं में आंतरिक शिकायत समिति गठन के निर्देश दिए

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राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ निवारण अधिनियम 2013 के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी शासकीय एवं निजी संस्थाओं में आंतरिक शिकायत समिति के गठन और सी-बॉक्स पोर्टल में जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि यौन उत्पीडऩ निवारण अधिनियम 2013 के तहत यह अनिवार्य है कि सभी शासकीय एवं निजी संस्थाओं में जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक हो, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए। इसके अलावा, इस समिति से संबंधित सभी जानकारी सी-बॉक्स पोर्टल में अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।

कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, श्रीमती गुरूप्रीत कौर ने बताया कि यदि कोई संस्थान इस कानून का पालन नहीं करता है, तो उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ऑनलाइन शी-बॉक्स पोर्टल की सुविधा प्रदान की है, जिसमें हर संस्थान को अपनी आंतरिक शिकायत समिति का विवरण अपलोड करना होगा।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, और नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री यादव ने सभी शासकीय एवं निजी संस्थाओं को इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने की अपील की ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिल सके।