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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, बार एसोसिएशन चुनाव का रास्ता साफ, 12 फरवरी को मतदान…

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए अब हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है. कोर्ट ने चुनाव से जुड़े विवादों का समाधान सही समय और मंच पर करने का निर्देश दिया.

बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए इस लेवल पर कोर्ट का हस्तक्षेप सही नहीं है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है, नामांकन, जांच और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं. ऐसे में अगर अब चुनाव पर रोक लगाई जाती है, तो इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी और बार एसोसिएशन की कार्यप्रणाली भी बाधित हो सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव से जुड़े विवादों का समाधान उचित मंच पर और उचित समय पर किया जाना चाहिए.

12 फरवरी को मतदान
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब बार एसोसिएशन चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. जानकारी के अनुसार, 12 फरवरी को मतदान कराया जाएगा. इस चुनाव में अध्यक्ष सहित कुल 17 पदों के लिए वोटिंग होगी. चुनाव को लेकर वकीलों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार के चुनाव में कुल 61 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो अलग-अलग पदों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला खासा रोचक माना जा रहा है, वहीं, अन्य पदों पर भी कड़े मुकाबले की संभावना है. चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और प्रत्याशी अधिवक्ताओं से समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने राहत की सांस ली है. कई अधिवक्ताओं के मुताबिक, समय पर चुनाव होना संगठन के लिए जरूरी है, ताकि नई कार्यकारिणी बार की समस्याओं और मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम कर सके. अब सभी की नजरें 12 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर टिकी हैं, जिसके बाद यह तय होगा कि आने वाले कार्यकाल में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कमान किसके हाथों में होगी.