राजनांदगांव। ग्राम पेण्ड्री में प्रार्थी टुकेश उर्फ बाबू के घर घुसकर मारपीट और धारदार चाकूनुमा कटारी दिखाकर धमकी देने वाले फरार आरोपी करीम मुगल उर्फ बबलू (28) को लालबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा।
मामले के अनुसार, प्रार्थी के मंगेतर को आरोपी देवीलाल साहू ने जन्मदिन पर बधाई दी थी, जिसके बाद आपसी विवाद हुआ था। विवाद के बावजूद समझौता हो गया। लेकिन 01 जनवरी 2026 की शाम 7 बजे प्रार्थी घर के बाहर आग ताप रहा था, तभी आरोपी सुनील मरकाम उर्फ टिर्रू देवीलाल साहू, कमरान और करीम मुगल उर्फ बबलू घर में घुस गए। उन्होंने गाली-गलौज की, डंडे से मारपीट की और धारदार चाकूनुमा कटारी दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लालबाग में धारा 296, 115 (2), 351 (2), 3 (5) व 333 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। गंभीरता को देखते हुए धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया। पहले सुनील मरकाम उर्फ टिर्रू और देवीलाल साहू को 02 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना में शामिल अन्य दो आरोपी फरार थे।
मोबाइल लोकेशन के आधार पर फरार आरोपी करीम मुगल उर्फ बबलू को 07 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ पहले से एनडीपीएस और जुआ एक्ट के मामले दर्ज हैं।
पूरा कार्यवाही निरीक्षक राजेश कुमार साहू, सउनि अश्वनी यादव और आरक्षक राकेश धु्रव की सक्रिय भूमिका में संपन्न हुईए जिनकी सराहना की गई।



