LPG Gas Rule:
मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से देश के कई हिस्सों में कुकिंग गैस को लेकर घबराहट देखने को मिल रही है। घर में आखिर कितने LPG सिलेंडर रखना कानूनी है? इन दिनों देशभर में यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है।
दरअसल एलपीजी गैस को लेकर तरह-तरह की बातें फैल रही हैं, जिसकी वजह से कई लोग एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि सरकार का साफ कहना है कि देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सिलेंडर दो से तीन दिन के भीतर लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं और रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि घर में कितने सिलेंडर रखना नियमों के मुताबिक सही है और अगर ज्यादा पाए गए तो क्या होगा। अगर आप भी सुरक्षा के नाम पर ज्यादा सिलेंडर घर में जमा कर रहे हैं तो यह नियम जरूर जान लें, क्योंकि कानून इसकी स्पष्ट सीमा तय करता है।
घर में कितने LPG सिलेंडर रखना कानूनी है? (How Many LPG Cylinders Are Allowed At Home)
सरकारी नियमों के मुताबिक एक सामान्य घरेलू उपभोक्ता अपने घर में आमतौर पर 14.2 किलोग्राम के केवल दो LPG सिलेंडर रख सकता है। इनमें एक सिलेंडर गैस चूल्हे से जुड़ा होता है जबकि दूसरा बैकअप के तौर पर रखा जाता है। देश की तेल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी घरेलू गैस कनेक्शन इसी नियम के आधार पर जारी करती हैं। यानी सामान्य घरेलू उपभोक्ता के लिए दो सिलेंडर की सीमा ही मान्य मानी जाती है।
किस कानून के तहत तय हुआ है यह नियम (LPG Rules Under Gas Cylinders Rules 2016)
भारत में एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल और भंडारण को लेकर नियम गैस सिलेंडर नियम 2016 और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) Petroleum and Explosives Safety Organisation) के सुरक्षा मानकों के तहत बनाए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक घरेलू उपयोग के लिए सीमित मात्रा में ही सिलेंडर रखने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि LPG बेहद ज्वलनशील गैस है। अगर इसे बड़ी संख्या में बंद जगह पर रखा जाए तो दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसी वडह से घरों में एलपीजी सिलेंडर को हमेशा हवादार जगह पर रखने और आग या गर्मी के स्रोत से दूर रखने की सलाह दी जाती है।
क्या घर में दो से ज्यादा सिलेंडर रखना गैरकानूनी है (Is Stockpiling LPG Cylinders Illegal)
अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जमा करता है तो इसे जमाखोरी माना जा सकता है। खासतौर पर तब जब यह सामान्य घरेलू जरूरत से अधिक हो या बुकिंग नियमों का उल्लंघन किया गया हो। घरेलू उपयोग के लिए दो सिलेंडर की सीमा तय है, जबकि अधिक मात्रा में गैस सिलेंडर रखने की अनुमति केवल लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक या संस्थागत उपयोग के लिए दी जाती है।
LPG की जमाखोरी पर क्या सजा हो सकती है (Punishment Under Essential Commodities Act)
भारत में LPG को जरूरी वस्तु यानी Essential Commodity माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति गैस सिलेंडर जमा करके कालाबाजारी करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act 1955) के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस कानून की धारा 7 के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 6A के तहत अधिकारियों को अतिरिक्त सिलेंडर जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है।
100 किलो तक गैस रखने का नियम क्या है (LPG Storage Limit Explained)
नियमों के मुताबिक तकनीकी रूप से 100 किलोग्राम तक LPG स्टोर की जा सकती है, जो लगभग 7 सिलेंडर के बराबर होती है। लेकिन यह सीमा सामान्य घरेलू कनेक्शन के लिए लागू नहीं होती। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए व्यवहारिक और कानूनी सीमा दो सिलेंडर ही मानी जाती है।
गैस बुकिंग को लेकर क्या हैं नियम (LPG Booking Interval Rules)
सामान्य परिस्थितियों में घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग 15 से 21 दिन के अंतराल पर की जा सकती है। हालांकि हाल के दिनों में मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी वाले सिलेंडर की अगली बुकिंग की न्यूनतम अवधि बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। इससे पहले इसे 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया था। वहीं शहरी क्षेत्रों में फिलहाल अगली बुकिंग की सीमा 25 दिन रखी गई है।
क्या देश में LPG की कमी होने वाली है ( India LPG Supply)
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में LPG की कोई कमी नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऊर्जा आपूर्ति को लगातार बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार देशभर में रोजाना लगभग 50 लाख LPG सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक औसतन करीब 2.5 दिन का समय लग रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में अतिरिक्त बुकिंग या सिलेंडर जमा करने से बचें, क्योंकि इससे कृत्रिम कमी की स्थिति बन सकती है। भारत पहले अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60 प्रतिशत आयात कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से करता था। अब सप्लाई को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से भी गैस मंगाई जा रही है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके।
प्रश्न 1: घर में कितने LPG सिलेंडर रखना कानूनी है?
सामान्य घरेलू उपभोक्ता अपने घर में 14.2 किलोग्राम के दो सिलेंडर रख सकता है।
प्रश्न 2: क्या दो से ज्यादा सिलेंडर रखने पर कार्रवाई हो सकती है?
अगर बिना वैध कारण के ज्यादा सिलेंडर जमा किए जाते हैं तो इसे जमाखोरी माना जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है।
प्रश्न 3: LPG जमाखोरी पर कितनी सजा हो सकती है?
Essential Commodities Act के तहत 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
प्रश्न 4: गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच कितना अंतर होना चाहिए?
आमतौर पर 15 से 21 दिन का अंतर होता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे बढ़ाकर 25 से 45 दिन तक किया गया है।
प्रश्न 5: क्या देश में LPG की कमी है?
सरकार के अनुसार देश में गैस की कोई कमी नहीं है और रोजाना लगभग 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है।



