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छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों पर राजनीतिक संगठनों में शामिल होने की रोक संबंधी आदेश वापस लिया’

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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने की रोक संबंधी आदेश को अब वापस ले लिया है।

क्या था 21 अप्रैल का विवादित आदेश

दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों के लिए आचरण नियमों को लेकर पहले सख्त निर्देश जारी किए थे। शासन द्वारा जारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दलों एवं अन्य संगठनों में शामिल होने, पद संभालने और ऐसे संस्थानों में सक्रिय भागीदारी पर रोक लगाई गई थी। साथ ही अधिकारी के बिना अनुमति के किसी भी संस्था, समिति या संगठन में पद धारण करने पर भी रोक लगाई गई थी।

सिर्फ 24 घंटे में आदेश हुआ रद्द

आदेश जारी होने के 24 घंटे बाद अब शासन ने यू टर्न ले लिया और आदेश को वापस ​ले लिया। नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि 21 अप्रैल वाला निर्देश आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। उप सचिव अंशिका पांडेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 अप्रैल के आदेश के निर्देश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेंगे, जिससे अब इन नियमों पर कार्रवाई पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।