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उत्तराखंड में मदरसों को बड़ी राहत: धामी कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन 2026 को दी मंजूरी…

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इस संशोधन के बाद कक्षा 1 से 8 तक के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (मदरसे) जिला स्तरीय शिक्षा समिति या शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी से संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त कर सकेंगे.

उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर नियमन एवं संचालन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. जिसका मुख्य उद्देश्य अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है.

इस संशोधन के बाद कक्षा 1 से 8 तक के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (मदरसे) जिला स्तरीय शिक्षा समिति या शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी से संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त कर सकेंगे, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर से संबद्धता लेनी होगी. प्रदेश में इस व्यवस्था के तहत 400 से अधक मदरसों को लाभ मिलेगा. इनमें से ज्यादातर प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल तक संचालित होते हैं.

बीते वर्ष लागू किया गया था अधिनियम

यहां बता दें कि धामी सरकार ने 8 अक्टूबर 2025 को अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू किया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित सभी संस्थानों (कक्षा 1 से 12) को रामनगर परिषद से अनिवार्य संबद्धता का प्रावधान था. साथ ही धार्मिक पाठ्यक्रम की अनुमोदन व्यवस्था और उल्लंघन पर कार्यवाही के प्रावधान शामिल थे. क्रियान्वयन के दौरान परिषद द्वारा केवल कक्षा 9-12 तक संबद्धता दिए जाने, निचली कक्षाओं की मान्यता और धार्मिक पाठ्यक्रम अनुमोदन में स्पष्टता की कमी जैसी समस्याएं सामने आईं.

इन्हीं व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संशोधन अध्यादेश लाया गया है. सरकार के मुताबिक, नए प्रावधान से अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रशासनिक संचालन आसान होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों का समग्र शैक्षिक विकास सुनिश्चित होगा. सरकार के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है.

अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलेगी राहत

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन 2026, कक्षा 1-8 मदरसा जिला समिति संबद्धता, उत्तराखंड कैबिनेट अध्यादेश और पुष्कर सिंह धामी अल्पसंख्यक शिक्षा जैसे मुद्दों पर यह फैसला अहम माना जा रहा है. अध्यादेश जारी होने के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय को राहत प्रदान करेगा और शिक्षा क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करेगा.