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NEET : सुप्रीम कोर्ट ने बिना समस्या परीक्षा के आयोजन के लिए कहा, सॉलिसिटर जनरल ने बताया- प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं निगरानी…

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नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि NTA को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी संस्थाओं से सबक लेना चाहिए. उनकी परीक्षाओं पर कभी सवाल नहीं उठे. NTA में लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि NTA और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि 21 जून को दोबारा होने जा रही परीक्षा बिना किसी गलती के हो सके.

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों का इस तरह परेशान होना बहुत चिंताजनक है. जब तक परीक्षा के आयोजन करवा रहे लोगों की जिम्मेदारी निश्चित नहीं होगी, तब तक ऐसी गलतियों का रुकना असंभव है. जजों ने यह भी कहा कि NTA को अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा.

इस साल 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था. इसे लेकर दाखिल याचिकाओं में 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा को पेन-पेपर की बजाय कंप्यूटर से करवाने, नई परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी की निगरानी में करवाने की मांग की गई है. साथ ही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर नई संस्था के गठन की मांग की गई हैं. हालांकि, इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा नहीं की.

25 मई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा था. साथ ही, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए गठित राधाकृष्णन कमेटी को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. शुक्रवार, 29 मई को हुई सुनवाई में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन खुद पेश हुए. उन्होंने बताया कि 2024 में कमेटी ने 60 सुझाव दिए थे. कई लागू हो चुके हैं. 2025 में परीक्षा सफलतापूर्वक हुई. इस बार कुछ नई कमियां सामने आईं. उन्हें दूर किया जाएगा.

केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ’21 जून को होने जा रही परीक्षा को बेहतर तरीके से करवाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.’ तुषार मेहता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं. सुनवाई के अंत में कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी. कोर्ट ने कहा है कि अभी वह कुछ समय तक नीट परीक्षा से जुड़े मामले की निगरानी करता रहेगा.