NEET पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं आरोपी यश यादव की 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है .
NEET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा वाघमारे को फिलहाल राहत नहीं मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान मनीषा वाघमारे की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि वह एक सर्टिफाइड एजुकेशन काउंसलर हैं और उन्हें काउंसलिंग के काम से नियमित फीस मिलती रहती है. वकील ने यह भी दलील दी कि CBI जिस बैंक एंट्री का जिक्र कर रही है, वह करीब 3.50 लाख रुपये की राशि उनके पास पैतृक संपत्ति की गिफ्ट डीड के जरिए आई थी.
बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मनीषा वाघमारे के बैंक खाते में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर उन्हें जेल में रखा जाए. उन्होंने यह भी कहा कि CBI ने उनके घर पर दो बार तलाशी ली, लेकिन किसी भी बार वहां से कोई नकदी बरामद नहीं हुई.
CBI ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया
दूसरी ओर CBI ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि मनीषा वाघमारे खुद को सर्टिफाइड एजुकेटर बताती हैं, लेकिन वह एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं. CBI के अनुसार, उन्होंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के प्रश्न लोखंडे को दिए, जो बाद में शुभम तक पहुंचे. एजेंसी का आरोप है कि वह पैसे लेकर कई छात्रों को NEET परीक्षा के प्रश्न उपलब्ध कराती थीं. CBI ने यह भी दावा किया कि उसके पास ऐसे छात्रों के बयान मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने मनीषा वाघमारे को पैसे दिए थे. इन दलीलों के आधार पर एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका
इसी मामले में आरोपी यश यादव ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. उन्होंने कोर्ट से 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है. यश यादव ने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्हें NEET परीक्षा में शामिल होना है और अपनी बहन की शादी में भी शामिल होना है, इसलिए उन्हें अस्थायी राहत दी जाए. राउज एवेन्यू कोर्ट ने यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर CBI से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी. वहीं NEET की परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है. CBI का आरोप है कि यश यादव का संबंध NEET परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों के बांटने से रहा है. अब उनकी अंतरिम जमानत पर कोर्ट का फैसला 12 जून की सुनवाई के बाद सामने आएगा.



