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NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब’

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1 जून को भी एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें पेपर-पेन के बजाय कम्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) मोड में परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी थी.

नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. नीट पेपर लीक मामले के बाद 21 जून को फिर से नीट यूजी परीक्षा होने जा रही है, जिसे लेकर एक याचिका दाखिल हुई.

याचिका में कहा गया कि पेपर लीक के आरोप के बाद करीब 22 लाख छात्रों को नए सिरे से परीक्षा देने के लिए कहना गलत है. गड़बड़ी कुछ लोगों और परीक्षा केंद्रों तक सीमित थी. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि नीट से जुड़े मामले दूसरी बेंच सुन रही है. यह केस भी उसी बेंच के सामने जुलाई के महीने में लगेगा.

इस साल तीन मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें नेशनल टेस्टिंस एजेंसी (NTA) को भंग करने या उसका बुनियादी पुनर्गठन करने जैसी कई मांग की गई हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच सुनवाई कर रही है.

1 जून को भी एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें पेपर-पेन के बजाय कम्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) मोड में परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने यह अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि अब परीक्षा में काफी कम समय बचा है.

कोर्ट ने परीक्षा अधिकारियों पर मौजूदा दबाव और व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा, ‘हम पहले भी ऐसी याचिकाएं खारिज कर चुके हैं. परीक्षा रद्द होने के बाद उसके दोबारा आयोजन में प्रशासन के सामने वैसे ही दबाव और चुनौतियां हैं. ऐसे में अभी कोई आदेश देना सही नहीं होगा.’

दूसरी तरफ टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगाए जाने के खिलाफ मैसेजिंग ऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 16 जून को सरकार ने परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बड़े कदम के तहत देश में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थाई रोक लगा दी थी. इस फैसले को टेलीग्राम ने दिल्ली हाईोकोर्ट में चुनौती दी है और तत्काल सुनवाई की मांग की है.