ई-20 पेट्रोल को लेकर उपभोक्ता अदालत का देश में अपनी तरह का यह पहला और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जहां रायपुर उपभोक्ता फोरम ने एक मशहूर कार कंपनी को तगड़ा झटका देते हुए ग्राहक को उसी मॉडल की नई ई-20 कंपैटिबल कार देने या फिर 20.50 लाख रुपये की पूरी रकम ब्याज समेत लौटाने का सख्त आदेश जारी किया है. देश में E20 फ्यूल को लेकर चल रही बहस के बीच छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता अदालत (अतिरिक्त पीठ) ने एक मशहूर कार कंपनी और उसके स्थानीय डीलर के खिलाफ बेहद सख्त फैसला सुनाया है. ई-20 (E20) पेट्रोल और इंजन की खराबी को लेकर आया यह आदेश अपनी तरह का देश का पहला मामला है. कोर्ट ने ग्राहक के साथ हुए धोखे और खराब सर्विस को लेकर कंपनी और डीलर दोनों को जिम्मेदार माना है. उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की बेंच ने आदेश दिया है कि पीड़ित डॉक्टर ग्राहक को उसी मॉडल की नई ई-20 पेट्रोल सपोर्ट करने वाली कार दी जाए.



