कलेक्टर श्री भीम सिंह व जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लैलूंगा में रागी फसल उगाने वाले किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि शासन ने रागी के लिये समर्थन मूल्य की घोषणा की है, साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10 हजार रुपये फसल आदान भी मिलेगा। इससे रागी की फसल लेने वाले किसानों को अब दोहरी आय होगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले के करीब 600 हेक्टेयर पर रागी फसल उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया है। किसानों द्वारा रागी फसल उगाने को लेकर बेहतर कार्य भी किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने लैलूंगा के मनु लाल, कायम अली, निराकार प्रधान आदि किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री सिंह ने किसानों से फसल लगाने की प्रक्रिया से लेकर तैयार होने तक के प्रक्रिया की जानकारी ली। किसानों ने कहा कि डीएमएफ और आदिवासी परियोजना मद के तहत रागी बीज उपलब्ध कराया गया था, जिसका थरहा तैयार कर खेतों में लगाने का कार्य किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री सिंह ने इस दौरान किसानों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें दोहरा आय होने की बात कही। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि रागी, कोदो, कुटकी के लिये छत्तीसगढ़ शासन ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है। इसे शासन द्वारा खरीदा जाएगा। इसी तरह रागी, कोदो, कुटकी उगाने वाले किसानों को किसान न्याय योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कहा कि रागी में बेहतर पोषक तत्व होते हैं, जिसे किसानों से लेकर उसका लड्डू बनवा कर ब्रान्डिंग की जाएगी। इन लड्डू को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को वितरित किया जाएगा। इससे कुपोषण भी दूर होगा और किसानों को लाभ भी मिलेगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने रागी उगाने वाले किसानों के कार्यों की प्रशंसा की और बेहतर कार्य करने की बात कही। किसानों ने भी अपने खेतों के बीच कलेक्टर श्री सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को पाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर कृषि अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सहित ब्लॉक स्तर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
सब्जी बाड़ी में कलेक्टर ने लिया टमाटर का स्वाद
झरन गांव में कलेक्टर ने कार्तिक राम पैकरा की सब्जी बाड़ी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने कार्तिक राम पैकरा के सब्जी उगाने की विधि और इससे होने वाले लाभ के बारे में चर्चा की। कार्तिक राम पैकरा ने बताया कि वह सीजन में टमाटर, प्याज, धनिया, बैगन, मटर, गोभी, करेला आदि सब्जी उगाते है। उसने बताया कि पूर्व में कृषि विभाग के सौजन्य से उसने 12 दिन का राजस्थान का टूर किया था, जहां उन्होंने सब्जी उगाने की उन्नत तकनीक सीखी। इस दौरान उन्होंने सब्जी उगाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग न कर स्वयं के द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने की बात कही। बाड़ी के बीच में कार्तिक राम ने टमाटर तोड़कर कलेक्टर श्री सिंह को चखने के लिए दिए। कलेक्टर ने टमाटर खाकर इसके स्वाद को सराहा। कार्तिक राम ने इस दौरान अपनी एक बहन के नि:शक्त होने की बात करते हुए आर्थिक सहयोग के रूप में लोन दिलाने की बात कही, जिससे वह और अच्छे तरीके से बाड़ी में सब्जी उगाने का कार्य कर सके। कलेक्टर श्री सिंह ने कार्तिक राम के लिए लोन स्वीकृत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
गोठान में होगा मुर्गी पालन और मछली पालन की व्यवस्था
कलेक्टर श्री सिंह व जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने झरन गांव के गोठान का भी निरीक्षण किया। इस दौरान गोठान में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा और गोबर खरीदी की जानकारी ली गई। गोठान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हर रोज यहां 80 से 90 मवेशी आते हैं। इस दौरान गोठान समिति ने मुर्गी पालन और मछली पालन की व्यवस्था करने की मांग कलेक्टर श्री सिंह से की, जिस पर कलेक्टर श्री सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को दोनों ही व्यवस्था शीघ्र करने के निर्देश दिए।
मछली पालन के लिये 10 वर्षीय पट्टे का होगा आबंटन
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल
रायगढ़, 20 मार्च2021/ जनपद पंचायत के अधीनस्थ ग्राम-बनोरा के घुसरा तालाब एवं विश्वनाथपाली के जलाशय को मछली पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर आबंटित किया जाना है। जिसके लिये इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज सहित 01 अप्रैल 2021 तक जनपद पंचायत रायगढ़ में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते है।
पट्टा आबंटन होगा प्राथमिकता क्रम अनुसार
पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति, मछुआ समूह, मछुआ व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र जहां 1965 या उसके पश्चात मकान, भूमि यदि डूबान में आये हो विस्थापित परिवार, स्व-सहायता समूह, मछुआ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो अपनी आजीविका का अर्जन मछली पालन, मछली पकडऩे या मछली बीज उत्पादन आदि कार्य करते है।
आवश्यक दस्तावेज जरूरी
पंजीकृत सहकारी समिति-पंजीयन प्रमाण-पत्र, बायलॉज, सदस्यों की सूची, बैंकों से कर्ज नहीं प्रमाण-पत्र, समिति का प्रस्ताव एवं इहराव व विगत वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट, मछुआ समूह, एसजीएसवाय समूह आवेदन पत्र के साथ समूह का प्रस्ताव, गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण-पत्र, जाति, निवास एवं बैंकों से कर्ज नहीं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत हितग्राही मछुआ/अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण-पत्र, जाति, निवास एवं बैंकों से कर्ज नहीं का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।