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वैक्सीनेशन के बाद कर सकते हैं एक्सरसाइज? Anti Covid Vaccine की दूसरी डोज से जुड़े सवालों के जवाब जानें यहां

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कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी रैलियों (Election Rally) पर रोक नहीं लगाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) चुनाव आयोग (Election Commission) को फटकार लगा चुका है. मद्रास हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को लगाई गई फटकार की खबर अब मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं. ऐसे में अब चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका जाए.

गौरलतब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि कोविड की दूसरी लहर के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और आपके अधिकारियों पर हत्‍या का

इस पर चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा कि वह मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्‍पणी की मीडिया रिपोर्ट से व्‍यथित है, जिसमें कहा गया था कि मौजूदा स्थिति के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है. निर्वाचन आयोग ने कहा, इस तरह की खबरों ने एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में भारत के चुनाव आयोग की छवि को धूमिल किया, जिसे चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बता दें कि अदाल की मौखिक टिप्‍पणी की मीडिया में रिपोर्टिंग किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज की गई थी. मद्रास हाईकोर्ट की सख्‍ती के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग की ओर से साफ किया गया है, नतीजों के बाद जीत के जूलूस पर पाबंदी होगी. इसका मतलब जीत का जश्न सड़कों पर मनाने की मनाही होगी. बताते चलें कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से नतीजों को लेकर की गई तैयारियों का ब्लू प्रिंट मांगा था.