शराब माफियाओं से सांठगांठ कर अवैध कमाई करना उत्पाद विभाग के एक्साइज अधीक्षक अविनाश प्रकाश को महंगा पड़ा है. विशेष निगरानी इकाई , पटना ने पूर्वी चंपारण के एक्साइज सुपरिन्टेंडेंट अविनाश प्रकाश के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति जमा करने के मामले में बड़े पैमाने पर रेड की है. यह रेड आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर मामला दर्ज कर उनके ठिकानों पर बुधवार को की गई. बता दें कि उत्पाद विभाग के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध दायर यह पहला मामला है. निगरानी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इनके भ्रष्ट आचरण के संबंध में लगातार सूचना मिल रही थी. अविनाश प्रकाश के खिलाफ शिकायत मिली थी कि इन्होंने बिहार लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर सेवा काल में वैध आय के स्रोत से काफी अधिक धन एकत्र किए और पटना एवं अन्य स्थानों में अचल संपति बनाए. इसके लिए उन्होंने परिजनों और मित्रों तथा अन्य के माध्यम से मनी लाउड्रिंग कर काले धन को सफेद बनाने का भी प्रयास किया है.
निगरानी विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है इसके अनुसार पटना में इनका एक विशालकाय फार्म हाउसनुमा मकान है, जो लगभग एक बीघा जमीन में सम्पूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित है. इसमें इनके खूबसूरत बगान, 10 गायों के खटाल एवं कई नौकर-चाकर सेवा में लगे दिखे. इनके पास अपना 02 JCB मशीन, एक इनोवा गाड़ी तथा करोड़ों की चल-अचल सम्पत्ति होने के प्रमाण मिले हैं.
इनके और इनके परिजनों के नाम कई लाख रुपये के निवेश बैंक एवं एलआईसी में मिले हैं. खगड़िया में एक अलीशान मकान और एक JCB भी बरामद हुई है. पटना में एक फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट पेपर मिला है. एक नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है.
पासपोर्ट के अलावा HDFC Bank में 5 पासबुक, Allahabad Bank में 1 पासबुक, SBI में 5 पासबुक, Union Bank में 3 पासबुक, Canara Bank में 1 पासबुक, HDFC LIC में 3 Insurance, TATA AIG में Insurance, LIC में 2 Insurance, एक टैक्सी का रजिस्ट्रेशन पेपर पत्नी के नाम पर 3 फ्लैट कुल 41 डिसिमल में कीमत 8.25 लाख, पिता के नाम से 20 प्लॉट रकबा 800 डिस्मिल जिसकी कीमत 48.5 लाख है जो 2016-17 में खरीद की गई है.
इन पर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते हुए इन्होंने नजायज ढंग से अकूत सम्पत्ति अर्जित की है, जो कि उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं अन्य ज्ञात स्रोतों की तुलना में बहुत ही अधिक है. इसी आरोप पर इन पर आय से अधिक कुल 94 लाख से अधिक की संपत्ति गैरकानूनी और नाजायज ढंग से अर्जित करने के कारण एस.भी.यू. कांड संख्या 05 / 2021 u / s 13 ( 1 ) ( b ) 13 ( 2 ) r / w 12 of PC Act 1988 and 120 ( B ) of IPC दर्ज किया गया. इस धनकुबेर अधिकारी द्वारा अर्जित किए अवैध सम्पति से सम्बन्धित जानकारी और भी मिलने की संभावना है.