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इस राज्य में बढ़ गई एक्सपायर Driving License की वैधता, सरकार ने इस वजह से लिया फैसला

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कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े परिवहन विभाग के काम की वजह से दिल्ली में एक्सपायर होने वाले लाइसेंस की वैधता को बढ़ा दिया गया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार शाम घोषणा की कि 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 के बीच समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को दो महीने यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है.

परिवहन मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, “दिल्ली की आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी लर्निंग लाइसेंस और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को अगले तीन महीने यानी 31.03.2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है.” दिल्ली सरकार हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी रही है.” इससे पहले परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस की वैधता 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी थी.

नहीं हो रहे थे रिन्यू
यह सामने आया है कि कोरोना महामारी की वजह से कई लर्निंग लाइसेंस धारक अपने ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और उपलब्ध ड्राइविंग परीक्षण स्लॉट की तुलना में कई अधिक आवेदक हैं. इसलिए, विभाग द्वारा जारी किए गए भारी कमर्शियल वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित उन लर्निंग लाइसेंसों की वैधता, जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2022 के बीच समाप्त हो गई है, को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.

बंद कर दिए थे ड्राइविंग टेस्ट
इससे पहले जनवरी की शुरुआत में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण रोकने का आदेश जारी किए थे. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और मौजूदा अपॉइंटमेंट के लिए ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित सभी गतिविधियां अगले आदेशों तक निलंबित कर दिया था.