कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बताया है कि कर्मचारी इस्तीफा देने के 2 महीने बाद तक ईपीएफओ से बाहर निकलने की अपनी डेट को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. ईपीएफओ ने इसे लेकर अपना वीडियो भी जारी किया है. इसमें बताया गया है कि यह सेवा कैसे काम करती है.
रिजाइन करने के 2 महीने बाद तक ईपीएफ खाता धारक आधार आधारित ओटीपी का इस्तेमाल कर अपने ईपीएफ खाते से बाहर निकलने की तिथि को अपडेट कर सकता है. अगर आपके खाते का यूएन नंबर आधार से लिंक है तो यह काम और आसान हो जाएगा. याद रहे कि इसके लिए आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होने अनिवार्य है. डेट अपडेट करने का काम ईपीएफओ की वेबासाइट पर किया जा सकता है.
कैसे करना है अपडेट
ईपीएफओ द्वारा जारी वीडियो के अनुसार, आपको www.unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा. इसके बाद अपने यूएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें. ‘मैनेज’ पर जाएं और मार्क एक्जिट पर क्लिक करें. सलेक्ट इम्पलॉयमेंट ड्रॉपडाउन से पीएम अकाउंट नंबर का चयन करें. आगे बढ़ने पर एग्जिट करने की तिथि और उसका कारण बताएं. उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें. आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा. चेकबॉक्स सलेक्ट करें. इसके बाद अपडेट और फिर ओके पर क्लिक करें. आपकी डेट ऑफ ऐग्जिट सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी.
क्या है खाते को ट्रांसफर करने का नियम
ईपीएफ खाते को ऑनलाइन ट्रांसफऱ करने के लिए आवेदन करने से पहले पूर्व नौकरी से बाहर निकलने की तारीख को अपडेट करना जरूरी है. ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, किसी व्यक्ति को अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि को ट्रांसफर करने के लिए केवल फॉर्म नंबर 13 भरना होगा.
ईपीएफओ ने जोड़े 14 लाख नए सदस्य
फरवरी 2022 में ईपीएफओ ने 14.12 लाख नए सदस्य जोड़े हैं. यह फरवरी 2021 की तुलना में 31,826 अधिक सदस्य है. 14.12 लाख नए सदस्यों में से 8.41 लाख पहली बार ईपीएफओ के तहत दर्ज हुए हैं. वहीं, 5.71 लाख लोग एग्जिट होने के बाद एक बार फिर से इस योजना से जुड़ गए. फरवरी में सबसे अधिक 18-25 वर्ष के आयुवर्ग के लोग ईपीएफओ के साथ जुड़े.