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30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो दोगुना जुर्माने के लिए रहिए तैयार, कितना और कैसे देना होगा ?

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क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है ? अगर नहीं किया है को फटाफट कल लें वरना दोगुना जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए. पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारिख तो 31 मार्च 2022 को बीत गई थी. फिर इसे जुर्माना के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था.

अब 30 जून की आखिरी तारिख भी इस महीने खत्म हो जाएगी. इसके बाद आपको दोगुना जुर्माना देना होगा. 31 मार्च के बाद 500 रुपए की लेट फीस लगाई गई थी. यानी अगर आपने 30 जून कर पैन और आधार लिंक नहीं किया तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. इस लेट फीस का भुगतान आप Challan No ITNS 280 के माध्यम से कर सकते हैं.

लिंक न करने के कई सारे नुकसान
पैन –आधार कार्ड को अब लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ पैन कार्ड बंद होने तक रहेगी. बल्कि यू कहिए आपकी समस्या इसके बाद बढ़ जाएगी. न आप डिमैट खाता खोल पाएंगे, नहीं बैक अकाउंट और न ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए अकाउंट शुरू कर पाएंगे.

इसको यूं समझिए कि आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर पैन बंद हो जाएगा. मतलब आप ऐसी किसी सुविधा का लाभ नहीं पे पाएंगे जहां पैन कार्ड जरूरी है और लगभग अब सभी जगहों पर पैन कार्ज अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो तुरन्त आधार को पैन से लिंक करवा लें.

इसको यूं समझिए कि आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर पैन बंद हो जाएगा. मतलब आप ऐसी किसी सुविधा का लाभ नहीं पे पाएंगे जहां पैन कार्ड जरूरी है और लगभग अब सभी जगहों पर पैन कार्ज अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया है तो तुरन्त आधार को पैन से लिंक करवा लें.

अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें

फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें

अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें

यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा

अब वेरीफाई के लिए छवि में उल्लिखित कैप्चा कोड दर्ज करें
“Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें

आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा