Chhattisgarh: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. छत्तीसगढ़ में सरकार ने आरक्षण 76 फीसदी बढ़ाने का विधेयक पारित कर दिया है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर हुए बवाल के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण पर सर्वसम्मति से विधेयक पारित होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उनका आभार जताया. इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ नजीर बनेगा.
सीएम ने कहा पूरे देश में छत्तीसगढ़ नजीर बनेगा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पूरे देश में नजीर बनेगा. यहां रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास की दिशा में आरक्षण का फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी एक बड़ी जनसंख्या के वर्ग को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने क्वांटिफाईएबल डाटा आयोग का गठन कर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों से संबंधित आवश्यक आंकड़े जुटाने के बाद इस वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण प्रदान करने निर्णय लिया है.
मुख्यमंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे प्रदेश में आरक्षण विधेयक पारित होने पर हर्ष की लहर है. यहां पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के दर्द को समझा गया है. प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जगह-जगह खोले जा रहे छात्रावास सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया.
जानिए आरक्षण में हुए हैं क्या संशोधन
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य में आरक्षण 76 प्रतिशत बढ़ाने का विधेयक पारित कर दिया है. इसमें सबसे खास ये है कि ओबीसी आरक्षण पहले 14 फीसदी था, जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है. एसटी आरक्षण 20 से 32 प्रतिशत किया गया है. वहीं ईडब्ल्यूएस को चार फीसदी आरक्षण दिया गया है. इसे राज्यपाल को भेजा गया है. उनके हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाएंगे. असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रदेश में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. उसके बाद ही प्रदेश में नई भर्तियों और स्कूल-कॉलेजों में दाखिले के लिए आरक्षण का रोस्टर जारी होगा.