Gyanvapi row: ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने 12 सितंबर को जिला जज की कोर्ट से अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को Allahabad High Court में चुनौती दी है.
Gyanvapi Masjid Case: उत्तर प्रदेश में वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज सुनवाई होगी. यह सुनावाई दोपहर के बाद 2 बजे से होगी. वाराणसी की जिला अदालत (District Court Varanasi) में चल रहे श्रृंगार गौरी केस को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई होनी है. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने 12 सितंबर को जिला जज की कोर्ट से अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय किया था.
हिंदू पक्ष पेश करेगा दलील
बता दें कि पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी. आज इस केस के विपक्षियों को अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखनी हैं. वाराणसी की अदालत में वाद दाखिल करने वाली पांचों महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है. आज की सुनवाई में मुख्य रूप से हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करनी होंगी.
जिला कोर्ट ने किया था खारिज
जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी. वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था. जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मुस्लिम पक्ष ने इसपर आपत्ति दायर की है. इस पुनर्विचार याचिका में अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी. बता दें कि इस याचिका में जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें परिसर में देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी. बता दें कि शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच और कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज की जा चुकी है.