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फिर गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व पीएम इमरान खान, हिंसा मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

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पाकिस्तान में नौ मई को भयंकर हिंसा हुई. घरों, दुकानों में आग लगाई गई. सुरक्षाबलों को निशाना बनाया गया. आर्मी हेडक्वार्टर तक में हमला किया गया. दरअसल, ये हिंसा पीटीआई समर्थकों ने की थी क्योंकि पूर्व पीएम इमरान खान को करप्शन के मामले में जेल जाना पड़ा था.

हिंसा इस कदर बढ़ गई थी कि जलते पाकिस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया में पहुंच गई. अब पाकिस्तान की एक अदालत ने इस हिंसा को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया है.

लाहौर पुलिस ने इमरान खान और कई PTI नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इनके ऊपर सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) पार्टी कार्यालय और एक कंटेनर पर आग लगाने आरोप है. कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि ATC (Anti Terrorist Court) लाहौर के जस्टिस अबेल गुल खान ने आगजनी के दो मामलों में पीटीआई चीफ इमरान खान और उनकी पार्टी के छह अन्य नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. उन्होंने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी संभव है. इन मामलों में उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है.

अभी तक गिरफ्तारी का आदेश नहीं

वहीं पाकिस्तान पंजाब प्रांत सरकार ने बताया कि पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के लिए अभी तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है. इमरान के अलावा उनके भतीजे हसन नियाजी, पूर्व मंत्री हम्माद अजहर, मुराद सईद और जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा और मियां असलम इकबाल शामिल हैं. इमरान खान ने मंगलवार को एक ट्वीट में सवाल किया कि सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ तो अभी तक कोई जांच क्यों नहीं की गई. उन्होंने कहा कि 16 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हमारे सुरक्षा बलों ने गोली मारकर हत्या की. जबकि कहा गया कि जवाबी कार्रवाई में ऐसा किया गया. लेकिन अगर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं तो कोई पुलिसकर्मी घायल क्यों नहीं हुआ.?