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Chhatishgarh : विधायकों को रेल और विमान के सफर के लिए अब मिलेंगे 10 लाख|

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए अब रेल और हवाई जहाज का सफर पहले से अधिक आरामदेह एवं सुविधाजनक होगा। दरअसल, राज्य सरकार ने विधायकों को रेल और वायुयान के सफर के लिए दी जाने वाली राशि में इजाफा कर दिया है।

विधायकों को पहले इसके लिए आठ लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें दस लाख रुपए मिलेंगे। पूर्व विधायकों को भी ऐसी ही यात्राओं के लिए पांच लाख रुपए दिए जाएंगे।

विधायकों को मिलती हैं ये सुविधाएं

राज्य में विधायकों एवं पूर्व विधायकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संसदीय कार्य विभाग काम करता है। विधायकों एवं पूर्व विधायकों को ये सुविधाएं मिलती हैं। वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, टेलीफोन भत्ता, अर्दली भत्ता, चिकित्सा भत्ता, दैनिक भत्ता, चिकित्सा भत्ता, बस यात्रा सुविधा, रेल एवं वायुयान यात्रा की सुविधा, चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार की सुविधा, पेंशन, दोहरी पेंशन, कुटुंब पेंशन, दुर्घटना बीमा, वाहन ऋण तथा उस पर ब्याज अनुदान, लिपिकीय सुविधा, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में आयकर की छूट के साथ अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सरकार ने नियम में किया बदलाव विधायकों को रेल और विमान के सफर के लिए अब मिलेंगे 10 लाख

छत्तीसगढ़ में विधायकों को दी जाने वाली सुविधा एवं व्यवस्था निर्धारण सरकार का संसदीय कार्य विभाग करता है। विधायकों को छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम के तहत राज्य सरकार विधानसभा सदस्य (रेल द्वारा निशुल्क अभिवहन) नियम के तहत रेल एवं वायुयान यात्रा के लिए राशि जारी की जाती है।

अब 8 की जगह मिलेंगे 10 लाख

पूर्व से प्रचलित नियम में बदलाव करते हुए संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कराई है। इसके मुताबिक रेल एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं कर किया गया कुल व्यय बोर्डिंग सहित रुपए 8 लाख की जगह 10 लाख किया गया है। यह राशि 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

पूर्व विधायकों को मिलेंगे पांच लाख

छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायकों को रेल तथा वायुयान की यात्रा, बोर्डिंग सहित के लिए पूर्व में 4 लाख रुपए दिए जाते थे। यह राशि एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है। राज्य सरकार ने अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस संबंध में भी नियमों में बदलाव किया गया है।