अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत; ED को कोर्ट का नोटिस, एक जून को होगी सुनवाई…
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर जमानत याचिका दाखिल की है। रेगुलर जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए एक याचिका अलग से डाली गई है।
उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की, जिन पर दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई, लेकिन आज उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी याचिका पर अब एक जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत का ED ने विरोध किया है। ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई जगहों पर जाकर वे रैली को सम्बोधित कर रहे हैं। वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे हैं। इस पर कोर्ट को गौर करना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 10 मई को उन्हें 2 जून तक चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट दे चुका झटका
अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि वे जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए गत 27 मई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ठुकरा दी कि यह सुनवाई करने योग्य नहीं है। उन्हें पहले ही जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा गया था। इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका डाली गई।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी केजरीवाल
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है। उन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। ईडी ने केजरीवाल को गत 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां वे 10 मई रहे। 50 दिन बाद उन्हें 2 जून 2024 तक के लिए 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन वे अब अपनी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।