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छत्तीसगढ़ : सरकारी विभागों में अब ढाई लाख से अधिक के भुगतान पर ठेकेदारों, कंपनियों से दो प्रतिशत जीएसटी-टीडीएस की कटौती अनिवार्य…

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छत्तीसगढ़ : सरकारी विभागों में अब ढाई लाख से अधिक के भुगतान पर ठेकेदारों, कंपनियों से दो प्रतिशत जीएसटी-टीडीएस की कटौती अनिवार्य है।

अभी तक इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा था। वित्त विभाग ने पत्र जारी कर सभी सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी के तहत कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का निर्देश दिया है!

सरकारी विभागों में अब ढाई लाख से अधिक के भुगतान पर ठेकेदारों, कंपनियों से दो प्रतिशत जीएसटी-टीडीएस की कटौती अनिवार्य है। अभी तक इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा था। यही वजह है कि ग्राम पंचायतों में ढाई लाख से अधिक काम होने के बाद भी राज्य सरकार को जीएसटी-टीडीएस की राशि नहीं मिल पा रही थी। इससे सरकार को राजस्व हानि हो रही थी।
मामले में वित्त विभाग ने सभी कलेक्टर-कमिश्नर, राजस्व मंडल, विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत सभी सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी के तहत कटौतीकर्ता के रूप में पंजीकृत होने का निर्देश दिया है ताकि प्राधिकारी ठेकेदारों, फर्म या कंपनियों से जीएसटी-टीडीएस काट सकें।

ग्राम पंचायत समेत ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में लाखों रुपये के निर्माण कार्य व खरीदी हो रही है, लेकिन अधिकांश विभाग जीएसटी जमा नहीं कर रहे हैं। जीएसटी की चोरी से सरकार को लाखों रुपये के टैक्स का नुकसान हो रहा है। हर सरकारी विभागों में होने वाली खरीदी व निर्माण कार्यों पर दो प्रतिशत जीएसटी अनिवार्य कर दिया है।