केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन लग्जरी वस्तुओं की सूची जारी की है, जिन्हें खरीदने पर अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. सीबीडीटी ने इन उत्पादों पर स्रोत पर कर (TCS) लगा दिया है और इस बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है. इसमें बताया गया है कि सूची में शामिल घड़ी, चश्मा, जूते और बैग सहित तमाम सामानों को खरीदने पर 1 फीसदी टीसीएस लगाया जाएगा. नया टैक्स 22 अप्रैल से ही लागू हो चुका है.
सीबीडीटी ने साफ किया है कि जिन ग्राहकों ने 21 अप्रैल से पहले इन सामानों को खरीदा है, उनसे 1 फीसदी टीसीएस की वसूली नहीं की जाएगी. नया टैक्स नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख यानी 22 अप्रैल, 2025 से ही प्रभावी हो चुका है. टैक्स एक्सपर्ट का भी कहना है कि सीबीडीटी का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी है, लिहाजा इसके बाद ही टैक्स प्रभावी माना जाएगा.