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“आज से लागू GST की नई दरें, त्योहारी सीजन में सस्ती होंगी पूजा सामग्री; जानें कौन सी चीजें करेंगी जेब ढीली”

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GST New Slabs: इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई थी। इस दौरान जीएसटी स्लैब से 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया और अब इसमें केवल 5 फीसदी और 18 फीसदी की स्लैब रखी गईं।

हालांकि, 40 फीसदी वाली एक नई स्लैब भी बनाई गई है। अब आज यानी 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू हो रही हैं। पीएम मोदी ने इसे ‘जीएसटी बचत उत्सव’ भी बताया है। आइए जानते हैं कि इस त्योहारी सीजन से कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं और कौन सी चीजें कर सकती हैं आपकी जेब ढीली…

पूजा सामग्री मिल सकती हैं सस्ती आज 22 सितंबर से नवरात्रि का भी शुभारंभ हो चुका है। नई जीएसटी दरों की मानें तो मां दुर्गा की मूर्तियां, पूजा सामग्री सस्ती हो सकती हैं। इतना ही नहीं दिवाली में भी लोगों को नई दरों का फायदा होगा। वहीं, बिहार-यूपी में छठ पूजा सामग्री, सूप, दउरा भी सस्ते होने वाले हैं। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना इनपर तो जीएसटी ही नहीं लगेगा। इनपर से जीएसटी को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। व्रत के दौरान दूध का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, प्रसाद के लिए छेना का इस्तेमाल होता है।

इन सामानों पर अब जीएसटी शून्य हम यहां कुछ ऐसी वस्तुएं बता रहे हैं, जिन पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इनके नाम हैं – अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य। यानी रोटी हो या पराठा या खाखरा जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा।

33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। आज 22 सितंबर से इन सामानों पर जीएसटी नहीं लगेगा।

इन वस्तुओं पर 5% का जीएसटी आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं – हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। इसके अलावा नमकीन, भुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 फीसदी के दायरे में हैं। इसके अलावा कई दवाओं और औषधियों की कीमतें 12% से घटकर 5% हो गई हैं। इसी तरह, चश्मे और गॉगल्स की कीमतें भी 28% से घटकर 5% हो गई हैं।

28 फीसदी नहीं बल्कि अब 18 फीसदी लगेगा जीएसटी एयर कंडीशनिंग मशीनें (AC), 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी डिश, वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी के बराबर या उससे कम वाली मोटरसाइकिलें अब 18% पर आ रही हैं। इनमें से कई पर पहले 28 फीसदी का जीएसटी था। सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया। घर बनाने के लिए भी अब लोगों को सीमेंट सस्ता मिलेगा।

ये चीजें करेंगी आपकी जेब ढीली – लगेगा 40 फीसदी का जीएसटी कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर ऐडेडे कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन युक्त ड्रिंक्स पर 40 फीसदी का जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पर भी 40 फीसदी का जीएसटी लगेगा।

हैवी इंजन वाली कार-बाइक पर 40 फीसदी का जीएसटी लगेगा। इसमें बाइक्स (350सीसी से ज्यादा), पेट्रोल कार (1200सीसी से ज्यादा) और डीजल कार (1500सीसी से ज्यादा) शामिल हैं।

सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित सभी Specified कार्रवाई योग्य दावों के लिए 40% की जीएसटी दर लागू होगी।

सुपर-लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट, निजी हेलिकॉप्टर आदि पर 40 फीसदी का जीएसटी लगेगा। आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश (आईपीएल के टिकट) पर 40% जीएसटी लगेगा।