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प्रतिबंधित प्लास्टिक पर निगम की सख्ती, 9 हजार रुपये जुर्माना और 12.5 किलो प्लास्टिक जब्त

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राजनांदगांव। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम की कार्रवाई अब और तेज हो गई है। निगम प्रशासन ने आज फिर से शहर में अभियान चलाकर 3 थोक विक्रेताओं और 12 दुकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान 9 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने के साथ ही 12.5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया।

शासन द्वारा प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से लगाए गए प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगम प्रतिदिन अभियान चला रहा है। आज की कार्रवाई में पुराना गंज चौक और कामठी लाइन क्षेत्र के थोक प्लास्टिक विक्रेताओं सहित अन्य दुकानदारों को निशाना बनाया गया। जिन विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें कांकरिया, बजाज और साई प्लास्टिक शामिल हैं।

नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने इस संबंध में कहा कि प्लास्टिक के कारण पर्यावरण और जीव-जंतुओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि मानव जीवन और अन्य जीव-जंतुओं के लिए भी खतरनाक है। इसलिए निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक कर रहा है।”

उन्होंने बताया कि निगम का स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन दुकानदारों और नागरिकों को समझाईश दे रहा है, ताकि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें। इसके बावजूद यदि किसी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया या बेचा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय या उपयोग न करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे घर से निकलते समय कपड़े के थैले का उपयोग करें और दूसरों को भी इस दिशा में जागरूक करें, ताकि प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से बचा जा सके।