राजनांदगांव। जिले के चिखली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। घटना में आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग को अपने घर बुलाने और फिर दुष्कर्म करने का आरोप है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को पीड़िता की मां ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी खोमेश साहू (18 वर्ष), निवासी कांकेतरा, ओपी चिखली ने शादी का झांसा देकर अपने घर बुलाया और वहां जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर चिखली पुलिस ने धारा 64(2)(एम), 69 बीएनएस, 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की।
मामला गंभीर और संवेदनशील होने के कारण पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री किर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में चिखली पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की। पुलिस ने आरोपी खोमेश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद, आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।



