मध्य प्रदेश केमुरैना मेंमैगी नूडल्स में मोनो साेडियम ग्लूटामेट नामक केमिकल (एमएसजी) की मिलावट पाए जाने पर एडीएम एसके मिश्रा की कोर्ट ने शनिवार को नेस्ले इंडिया लिमिटेड समेत सीएंडएफ व डीलर पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने भारत सरकार को लिखा है कि जनहित में मैगी नूडल्स का लाइसेंस रिन्युवल नहीं किया जाए।
उल्लेखनीय है कि 3 जून 2015 को खाद्य विभाग की टीम ने अंबाह की प्रभु एजेंसी से मैगी नूडल्स के सैंपल लिए थे।
स्टेट लैब में जांच के बाद पता चला कि नूडल्स में एमएसजी मिला हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने एडीएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसारबताया कि नेस्ले कंपनी ने मैगी के पैकेट्स पर एमएसजी का जिक्र नहीं किया है। अभियोजन के दौरान प्रभु एजेंसी के संचालक डालचंद गुप्ता ने दलील दी कि वह तो खुदरा बिक्री के लिए ग्वालियर से मैगी नूडल्स लाते हैं। कार्रवाई डीलर, सीएंडएफ से लेकर निर्माता कंपनी पर की जाए।