31 मार्च टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट और अन्य योजनाओं का फायदा लेने के लिए आखिरी तारीख है। अगर आप इनकम टैक्स छूट के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इसके अलावा अगर आपका PPF और NPS अकाउंट है तो इसमें भी आपको मिनिमम बैलेंस जमा कराना है। हम आपको ऐसे ही 7 फाइनेंशियल टास्कों के बारे में बता रहे हैं जो आपको 31 तक निपटाने हैं।
1. इनकम टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
2. 31 मार्च तक FD कराने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम चला रहे हैं। इन स्कीम्स के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नॉर्मल FD की तुलना में ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजंस हैं या आप अपने पैरेंट्स के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च तक इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं।
3. फाइल कर दें देर से और रिवाइज्ड रिटर्न
2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने करने की मूल समयसीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को 10 हजार रुपए पेनाल्टी देनी पड़ती है।
रिवाइज्ड रिटर्न तक फाइल किया जाता है जब ओरिजनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है। बिलेटेड रिटर्न 10 हजार रुपए की लेट फाइलिंग फीस के साथ 31 मार्च 2021 से पहले जमा किया जाना है।
4. LTC कैश वाउचर स्कीम का फायदा
कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में लोग सफर नहीं कर सके। इसलिए सरकार ने विशेष लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इसके तहत, 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह थी कि सामान पर कम से कम 12% GST दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से हुआ हो। प्रति व्यक्ति LTC फेयर की सीमा 36,000 रुपए है। लेकिन इसे लेने के लिए कर्मचारी को तीन गुना रकम खर्च करनी पड़ेगी।
5. PPF और NPS अकाउंट्स में जमा कर दें मिनिमम अकाउंट
अगर आपका पब्लिक प्रविडेंट फंड (PPF) या नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट ऐक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम तो जरूर डाल दें। PPF और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनऐक्टिव हो जाएंगे। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा ऐक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
6. स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स से प्रॉफिट बुक करें
स्टॉक्स और इक्विटी ऑरियेंटेड फंड्स पर 1 लाख रुप, से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस पर अब टैक्स लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो आपके लिए 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स छूट का फायदा उठाने का यही मौका है। 31 मार्च से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करें कि टैक्स छूट का लाभ मिल जाए। इसके लिए, आपको 31 मार्च से पहले उतने स्टॉक्स और इक्विटि फंड्स बेच देने चाहिए, जितने पर 1 लाख रुपए तक का लाभ मिल जाए। फिर इसी पैसे को अगले वित्त वर्ष में दोबारा इन्वेस्ट कर दें।
हालांकि, बेचने और खरीदने की प्रक्रिया में आपको ब्रोकरेज हाउस के 1% रकम देनी होगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यह रकम नहीं देनी होगी क्योंकि एंट्री लोड्स नहीं वसूले जाते और फंड्स को एक साल बाद बेचे जाने पर एंट्री लोड लागू ही नहीं होते।
7. फॉर्म 12B जमा करें
अगर आपने 1 अप्रैल, 2020 के बाद नौकरी बदली हो तो पहले की नौकरी में कटे टीडीएस की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें। 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा टीडीएस काट सकती है, जिसका नुकसान आपको ही होगा।