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दिल्ली हिंसा के एक और मामले में दीप सिद्धू को कोर्ट ने दी जमानत

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दिल्ली की एक अदालत ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के एक अन्य मामले में दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि पुलिस पहले ही 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ कर चुकी है. कोर्ट ने कहा कि जब सिद्धू को पहले मामले में इसी तरह के तथ्यों पर एएसजे द्वारा नियमित जमानत दी गई थी तो उसकी हिरासत के 70 दिन हो चुके थे.

इससे पहले 17 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू की जमानत मंजूर कर ली थी. विशेष जज नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत मंजूर की थी. हालांकि इस जमानत के बाद सिद्धू को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि आरोपी नौ फरवरी, 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में रहा उसने कहा कि केवल आवाज के नमूने के मकसद से और अवधि के लिए हिरासत में रखने की पुलिस की याचिका उचित नहीं है.

पहली जमानत के फैसले में जज ने क्या कहा था?
जज ने कहा था, ‘अभियोजन का मामला मुख्य रूप से उन वीडियो रिकॉर्डिंग की सामग्रियों और फुटेज पर आधारित है, जो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध हैं और ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि आरोपी-प्रार्थी इस प्रकार के मंच पर उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ करने में सक्षम है.’ जज ने जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को निर्देश दिया था कि वह जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा कराए और जब कभी आवश्यकता पड़े, पुलिस थाने एवं अदालत में पेश हो.

उसी दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लालकिला परिसर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की प्राथमिकी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले, सिद्धू को 26 जनवरी के दिन लालकिला परिसर में हुई घटना के संबंध में नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.