कई बार ऐसा होता है कि मकान की बुकिंग कराने के बाद पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाता और ग्राहक को उसे कैंसिल कराना पड़ता है. ऐसा करने पर बिल्डर कैंसिलेशन चार्ज और एग्रीमेंट तोड़ने का हवाला देकर ग्राहक से मोटा पैसा वसूल लेते हैं. लेकिन, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने मकान खरीदारों के हित में नया नियम लागू कर दिया है. अब बिल्डर मकान कैंसिल कराने पर मनमाना पैसा नहीं वसूल सकेंगे.
महाराष्ट्र RERA के अनुसार, नया नियम मकान खरीदारों के लाखों रुपये बचाएगा. अभी तक बिल्डर मकान कैंसिल कराने कुल रकम का 10 फीसदी वसूल लेते थे. अब इस रकम को सीमित करके सिर्फ 2 फीसदी कर दिया गया है. इसका मतलब है कि किसी ने मकान की बुकिंग कैंसिल कराई तो उसे कुल कीमत का सिर्फ 2 फीसदी पैसा ही बिल्डर को नुकसान के तौर पर देना पड़ेगा. महारेरा ने एक आदेश में कहा था कि बिल्डर और मकान खरीदार के बीच इस तरह के करार रद्द होने पर 10 फीसदी राशि वसूला जाना पूरी तरह अनुचित है.
वापस ले सकेंगे जीएसटी का पैसा
सरकार ने दिसंबर, 2022 में एक और नियम में बदलाव किया था. सरकार ने कहा था कि अब मकान की बुकिंग रद्द कराने पर ग्राहक खरीद के समय उस पर चुकाए जीएसटी के पैसे को वापस ले सकेंगे. इसके लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं और बुकिंग कैंसिल कराने पर बिल्डर अब ग्राहक के जीएसटी के पैसा नहीं रोक सकेंगे. करार रद्द होने के 2 साल के भीतर कभी भी ग्राहक अपना जीएसटी वापस ले सकता है.